गुजरात के बाद झारखंड में भी लागू हुआ गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण कानून
- 151045803 - ABHISHEK DUBEY
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रांची: झारखंड में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला कानून लागू हो गया है. झारखंड इस कानून को लागू करने वाला दूसरा राज्य है. इससे पहले कल गुजरात ने ये कानून लागू कर दिया था. 10% आरक्षण देने वाले कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 जनवरी को अपनी मंजूरी दे दी थी. इससे पहले ये बिल 9 जनवरी को संसद से पास हुआ.
10% आरक्षण चाहिए तो पूरी करनी होंगी ये शर्ते
परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम हो
1000 वर्म फीट से बड़ा घर ना हो
म्यूनिसिपिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर ना हो
5 एकड़ से ज्यादा खेती लायक जमीन ना हो
नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल एरिया में 200 गज से बड़ा घर ना हो
बता दें कि इस कानून के तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को आरक्षण के बिल को मंजूरी दी थी. जिसे 8 जनवरी को लोकसभा और 9 जनवरी को राज्यसभा से पास किया गया. 12 जनवरी को राष्ट्रपति कोविंद के हस्ताक्षर के साथ ही आरक्षण का कानून बन गया.