सुप्रीम कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथयात्रा पर लगाई रोक
- 151045803 - ABHISHEK DUBEY
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को राज्य में सभा या रैली स्थान, दिन और संभावित भीड़ की जानकारी समय रहते राज्य सरकार को देनी होगी. वहीं राज्य सरकार को कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक दल के बुनियादी अधिकारों को देखते हुए अनुमति प्रदान करनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को झटका देते हुए पश्चिम बंगाल में पार्टी की रथयात्रा को इजाजत देने से इनकार कर दिया. मंगलवार को कोर्ट ने कहा है कि इस रथयात्रा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से खड़े किए गए सवाल निराधार नहीं हैं. लिहाजा बीजेपी अपनी सभाएं और रैलियों के लिए नए सिरे से कार्यक्रम का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे. वहीं कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि बीजेपी के नए प्रस्ताव पर संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए फैसला ले ताकि राजनीतिक दल का मौलिक अधिकार प्रभावित न हो.